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हाईकोर्ट : प्रेमिका की अंतरंग तस्वीरें उसके परिवार को भेजने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 23 Feb 2022 10:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 23 Feb 2022 10:43 PM IST
सार

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता ने आरोपी को कुछ विश्वास और समझ के तहत उन तस्वीरों को रखने की अनुमति दी थी, लेकिन याची ने उन तस्वीरों के जरिए छल किया। प्रेमिका द्वारा वाराणसी जिले के लंका थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फेसबुक प्लेटफार्म के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में आए और उसके बाद वे एक रिश्ते में आ गए।

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High Court: The bail application of the one who sent intimate pictures of girlfriend to her family rejected
डेमो - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

प्रेमिका की अन्तरंग तस्वीरें उसके परिवार को भेजने वाले वाराणसी जिले के लंका थाने के बलराम जायसवाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची द्वारा पीड़िता के विश्वास के साथ विश्वासघात का एक विशेष मामला है।

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याची ने अपनी प्रेमिका की पीठ में छुरा घोंपा और उसकेसाथ धोखा किया। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने याची बलराम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है।

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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता ने आरोपी को कुछ विश्वास और समझ के तहत उन तस्वीरों को रखने की अनुमति दी थी, लेकिन याची ने उन तस्वीरों के जरिए छल किया। प्रेमिका द्वारा वाराणसी जिले के लंका थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फेसबुक प्लेटफार्म के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में आए और उसके बाद वे एक रिश्ते में आ गए।

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पीड़िता का आरोप- आरोपी ने शालीनता की सारी हदें की पार
मामले में पीड़िता का आरोप था कि याची ने शालीनता और शिष्टता की सभी हदें पार कर दी। कथित तौर पर उसने लड़की के कुछ अंतरंग वीडियो और तस्वीरें लीं और उसका शोषण करते हुए उसके अंतरंग तस्वीरों को उसके परिजनों को भेज दिया। याची जेल में है और उसने हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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