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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court states an has the right to marry a person of their choice; orders provision of protection.

UP: हाईकोर्ट ने कहा-बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, सुरक्षा प्रदान करने का आदेश

Thu, 25 Jun 2026 05:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Jun 2026 05:35 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग दंपती की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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High Court states an has the right to marry a person of their choice; orders provision of protection.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग दंपती की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की ओर से दंपती के वैवाहिक जीवन या शांतिपूर्ण साथ रहने में हस्तक्षेप किया जाता है तो संबंधित पुलिस उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करे।

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मथुरा निवासी याचियों ने बताया कि दोनों बालिग हैं। सात जून 2026 को विवाह कर चुके हैं, लेकिन परिवार के सदस्य उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। कहा कि प्रत्येक बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने और उसके साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विवाह की वैधता पर मुहर नहीं है, लेकिन किसी कानूनी बाधा के अभाव में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया चार सप्ताह में पूरी की जानी चाहिए।

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