फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court seeks fresh information in water tank overbridge case

Prayagraj News: हाईकोर्ट ने पानी टंकी ओवरब्रिज मामले में नए सिरे से मांगी जानकारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2024 05:44 AM IST
विज्ञापन
High Court seeks fresh information in water tank overbridge case
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पानी टंकी ओवरब्रिज से दो पहिया वाहनों को गुजरने देने की मंजूरी दिए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने दाखिल विरोधभासी हलफनामे को अस्वीकार कर नए सिरे से जानकारी मांगी है। पूछा है कि क्या नया ओवर ब्रिज बनने तक दो पहिया वाहनों को पुराने ब्रिज से गुजरने की अनुमति रहेगी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन



मामले में पूर्व पार्षद कमलेश सिंह ने व अन्य ने जनहित याचिका दाखिल कर नया ओवर ब्रिज बनने की मांग की है। साथ ही नया ओवरब्रिज बनने तक पुराने ब्रिज से दोपहिया वाहनों को आने-जाने की अनुमति देने की मांग की है।
विज्ञापन

इस मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया कि पानी टंकी ओवरब्रिज सुरक्षित न होने की वजह से जनहित में बंद किया गया है। साथ ही पुल से पैदल व दोपहिया वाहनों का आवागमन जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं एक और हलफनामा दाखिल कर कहा कि वैकल्पिक मार्ग बगल वाले ब्रिज से दिया गया है। कोर्ट ने कहा दोनों हलफनामे एक ही अधिकारी के हैं और उनमें विरोधाभास है। इसलिए नया हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया जाए कि क्या दो पहिया वाहनों को पुराने ब्रिज से गुजरने की अनुमति है या नहीं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 जुलाई निर्धारित की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed