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High Court : हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप को गैर इरादतन हत्या में बदला; आरोपी रिहा

Sat, 16 May 2026 04:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 16 May 2026 04:32 PM IST
सार

गाजियाबाद में 2000 में हुई एक हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया।

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High Court reduced the charge of murder to culpable homicide not amounting to murder; the accused was released
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गाजियाबाद में 2000 में हुई एक हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया। कोर्ट ने जेल में बिताए गए लगभग 23 साल को न्याय के लिए पर्याप्त मानते हुए उन्हें रिहा करने फैसला सुनाया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है।

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गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट अंतर्गत मालीवाड़ा चौक पर फल की रेहड़ी लगाने को लेकर फरवरी-2000 में विवाद हुआ था। सगे भाई राशिद और यूसुफ ने पप्पू के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2009 को दोनों भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सगे भाइयों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।

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याची अधिवक्ता मोहम्मद समीउज्जमा खान ने दलील दी कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। विवाद अचानक हुआ और उग्र रूप धारण कर लिया। कोर्ट ने पाया कि मृतक के शरीर पर केवल एक ही घाव घातक था। कोर्ट ने दोष सिद्धि को धारा 302 (हत्या) से बदलकर गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित कर दिया।

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