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High Court : जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में उतरे सीएम योगी के खिलाफ जनहित याचिका, बयान पर आपत्ति

Fri, 20 Dec 2024 07:15 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 20 Dec 2024 07:15 AM IST
सार

जानीमानी सामाजिक संस्था पीयूसीएल की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गयी है कि न्यायमूर्ति शेखर यादव ने विहिप के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिया।

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High Court: PIL against CM Yogi in support of Justice Shekhar Yadav
सीएम योगी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बोल का सर्मथन करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गयी है।

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जानीमानी सामाजिक संस्था पीयूसीएल की ओर से दाखिल याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निलंबित करने की मांग की गयी है। याचिका में दलील दी गयी है कि न्यायमूर्ति शेखर यादव ने विहिप के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिया।
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यह भी कहा कि देश बहुसंख्यक की मर्जी से चलेगा। उनके इस असंवैधानिक बयान का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट अंतरिक जांच की कार्यवाही कर रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने सार्वजनिक मंच से न्यायमूर्ति के बयान का समर्थन किया। जो उनकी पद और गोपनीयता की ली गयी शपथ के विपरीत है। यह राष्ट्र की अखण्डता और बंधुता के लिए खतरा पैदा करने वाला कृत्य है।
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अधिवक्ता सीमा श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर शीतकालीन छुट्टियों के बाद सुनवाई होने की संभावना है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरन जैन बहस करेंगे।

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