फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court orders release of three petitioners in illegal detention case

High Court : अवैध हिरासत मामले में तीनों याचियों को रिहा करने का निर्देश, कानून का नहीं किया गया पालन

Sat, 14 Feb 2026 06:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Feb 2026 06:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए रवि तिवारी व दो अन्य याचिकाकर्ताओं को अवैध हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
High Court orders release of three petitioners in illegal detention case
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए रवि तिवारी व दो अन्य याचिकाकर्ताओं को अवैध हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं अपनाई गई। इसलिए विवादित रिमांड आदेश निरस्त किए जाते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने दिया है।

विज्ञापन


ललितपुर निवासी याचियों ने अवैध हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि याचियों को भोपाल से गिरफ्तार कर बिना ट्रांजिट रिमांड लिए सीधे ललितपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। साथ ही गिरफ्तारी के आधार भी उपलब्ध नहीं कराए गए। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और पूर्व आदेशों के विपरीत है।
विज्ञापन


र्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि गिरफ्तारी वारंट निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था। ट्रांजिट रिमांड न लेना प्रक्रिया की गंभीर चूक है। इस आधार पर जारी किए गए रिमांड आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए तीनों को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए। हालांकि, राज्य को कानून के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने की छूट भी दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed