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हाईकोर्ट : इंश्योरेंस कंपनी को चार लाख, 70 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश

Fri, 31 Dec 2021 01:26 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 31 Dec 2021 01:26 AM IST
सार

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि मोटर दुघर्टना दावा प्राधिकरण द्वारा अवार्ड किया गया दावा कम है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन फैसलों का हवाला देते हुए इंश्योरेंस कंपनी को चार लाख, 70 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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High Court: Order to pay compensation of four lakh, 70 thousand rupees to the insurance company
Allahabad High Court

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के आदेश को पलटते हुए याची को चार लाख, 70 हजार रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को यह जुर्माना आठ हफ्ते में याची को देना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की दो जजों की खंडपीठ ने दिया है।

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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि मोटर दुघर्टना दावा प्राधिकरण द्वारा अवार्ड किया गया दावा कम है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन फैसलों का हवाला देते हुए इंश्योरेंस कंपनी को चार लाख, 70 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह मुआवजा राष्ट्रीय आय के औसत के आधार पर तय किया है।
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मामले में याची अनिल कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर देने की मांग की थी। याची का तर्क था कि 15 साल का उपेंद्र कुमार बिल्लारी मुरादाबाद रोड से स्कूल से घर जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने मुआवजे की रकम केवल 70 हजार रुपये अवार्ड की थी। 

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