UP Police : हाईकोर्ट का आदेश - अभ्यर्थी की लंबाई दोबारा माप कर सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें रिपोर्ट
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 27 Jun 2026 02:16 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती में लंबाई कम होने के आधार पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी खारिज किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया