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हाईकोर्ट : समान अंक पाने पर उम्र में बड़े अभ्यर्थी को मिलेगी नियुक्ति
Sun, 28 Mar 2021 01:25 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 28 Mar 2021 01:25 AM IST
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allahabad high court
- फोटो : social media
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के अधिनस्थ न्यायालय में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2017 परिणाम में समान अंक पाने वाले दो अभ्यर्थियों में से उम्र में बड़े अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के निर्णय को सही करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा है कि यदि पद रिक्त हो तो दूसरे अभ्यर्थी को भी नियुक्ति देने पर विचार किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने धर्मेन्द्र कुमार सरोज की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि अनुसूचित जाति कोटे का कट ऑफ अंक 158ऽ28घोषित किया गया।याची को भी इतना ही अंक मिला।किन्तु उसे चयनित नहीं किया गया।क्योंकि याची से उम्र में बड़े अभ्यर्थी को भी इतने ही अंक मिले थे।विज्ञापन के क्लाज 11में समान अंक की दशा में उम्र में बड़े को वरीयता देने का नियम है।जिसके कारण दूसरे अभ्यर्थी का चयन हो गया।याची ने कोर्ट की शरण ली।कोर्ट ने चयन को सही माना और कहा कि पद खाली हो तो याची के भी चयन पर विचार किया जाए।
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याची का कहना था कि अनुसूचित जाति कोटे का कट ऑफ अंक 158ऽ28घोषित किया गया।याची को भी इतना ही अंक मिला।किन्तु उसे चयनित नहीं किया गया।क्योंकि याची से उम्र में बड़े अभ्यर्थी को भी इतने ही अंक मिले थे।विज्ञापन के क्लाज 11में समान अंक की दशा में उम्र में बड़े को वरीयता देने का नियम है।जिसके कारण दूसरे अभ्यर्थी का चयन हो गया।याची ने कोर्ट की शरण ली।कोर्ट ने चयन को सही माना और कहा कि पद खाली हो तो याची के भी चयन पर विचार किया जाए।
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