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हाईकोर्ट : यूपी जल निगम कर्मियों की तीन महीने में प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
Sat, 22 Jan 2022 11:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 22 Jan 2022 11:45 PM IST
सार
प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जल निगम दो भागों में विभाजित किया गया है। जिससे प्रशासनिक कारणों से वरिष्ठता सूची तैयार नहीं हो सकी है। आपत्तियों का निस्तारण कर एक महीने में सूची तैयार कर ली जाएगी।
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कोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी और ग्रामीण कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर तीन महीने में खाली पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने विवेक सिंह व 16 अन्य की याचिका पर दिया है।
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प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जल निगम दो भागों में विभाजित किया गया है। जिससे प्रशासनिक कारणों से वरिष्ठता सूची तैयार नहीं हो सकी है। आपत्तियों का निस्तारण कर एक महीने में सूची तैयार कर ली जाएगी।
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प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के कारण प्रोन्नति कमेटी की बैठक मार्च, 2022 मे हो सकेगी। जब भी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी, याचियों पर भी विचार किया जाएगा। याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है।
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