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High Court :  15 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

Tue, 31 May 2022 01:12 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 31 May 2022 01:12 AM IST
सार

याची 15 साल से अधिक समय से जेल में है। उसकी दूसरी जमानत याचिका वर्ष 2014 में दायर की गई थी, उसके अधिवक्ताओं की गैरहाजिरी के कारण उसकी सुनवाई नहीं हो सकी।

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High Court granted bail to the accused of murder, who has been in jail for 15 years
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में  दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची जमानत पाने का हकदार है। उसे जमानत पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर ने संदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची 15 साल से अधिक समय से जेल में है। उसकी दूसरी जमानत याचिका वर्ष 2014 में दायर की गई थी, उसके अधिवक्ताओं की गैरहाजिरी के कारण उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। खंडपीठ ने कहा कि सौदान सिंह मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपीलों के लंबित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को कुछ मानदंड निर्धारित किए थे, जिन्हें जमानत देते समय न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता है। 

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