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High Court : शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे सरकार

Wed, 12 Nov 2025 12:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 12 Nov 2025 12:04 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है।

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High Court: Government should sympathetically consider giving relaxation in age limit in teacher recruitment
अदालत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है।

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याचियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि एलटी शिक्षक भर्ती 2018 के बाद अब 2025 में निकाली गई है। कोविड के चलते लगभग आठ साल के बाद भर्ती की जा रही है। इस देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र अधिक हो गई है। ऐसे में उन्हें आयु में छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयु की छूट दी है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद याचियों को प्रत्यावेदन देने व प्राधिकारी को यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। 

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