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UP : आशुतोष ब्रह्मचारी को हाईकोर्ट से झटका, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका खारिज

Fri, 15 May 2026 03:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 May 2026 03:27 PM IST
सार

ज्योतिष पाठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।

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High Court gives Ashutosh Maharaj a setback, dismisses contempt petition against Shankaracharya Avimukteshwara
शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

ज्योतिष पाठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि शंकराचार्य ने जमानत की शर्तों उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में केस चलाया जाए। 

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जस्टिस रोहित रंजन ने सुनवाई से खुद को कर लिया था अलग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दूसरी पीठ को सौंपने के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया था। कोर्ट ने यह आदेश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर में मिली अग्रिम जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उन्होंने याचिका में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा प्रयागराज की मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त समस्त कई अन्य अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया है। 

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