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देवरिया शेल्टर होम मामला: हाईकोर्ट ने पीड़िताओं के बयान दर्ज करने का दिया निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Updated Thu, 29 Nov 2018 09:27 PM IST
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फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने देवरिया शेल्टर होम मामले में जांच कर रही एसआईटी को पीड़िताओं का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश से पीड़िताओं को अज्ञात स्थान पर रखा गया है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेकर अज्ञात स्थान पर रह रही तीन पीड़िताओं का अपने सामने एसआईटी बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया है।
इस मामले की चौथी पीड़िता जिसने शादी कर ली है, उसका बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र सिंह के समक्ष बयान दर्ज किया जा चुका है। बयान दर्ज किए जाने के समय पीड़िता के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। चौथी पीड़िता के बयान को कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में महानिबंधक के पास रखने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव सुनवाई कर रहे हैं। एक पीड़िता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है, जिस पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। देवरिया प्रकरण का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका कायम की है।
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इस मामले की चौथी पीड़िता जिसने शादी कर ली है, उसका बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र सिंह के समक्ष बयान दर्ज किया जा चुका है। बयान दर्ज किए जाने के समय पीड़िता के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। चौथी पीड़िता के बयान को कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में महानिबंधक के पास रखने का निर्देश दिया है।
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मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव सुनवाई कर रहे हैं। एक पीड़िता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है, जिस पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। देवरिया प्रकरण का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका कायम की है।
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