फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Hide information on the trial is canceled and applications

मुकदमे की जानकारी छिपाने पर रद्द होगा आवेदन

Wed, 26 Oct 2016 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 26 Oct 2016 02:30 AM IST
विज्ञापन
Hide information on the trial is canceled and applications
waedr
हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पुलिस भर्ती में शामिल होने वाला अभ्यर्थी यदि आवेदन के समय मुकदमे की जानकारी छिपाता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार नहीं होगा। प्रदेश सरकार की विशेष अपील को मंजूर करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
विज्ञापन


पुलिस विभाग में सिपाहियों की भर्ती में तमाम ऐसे मामले सामने आए जिसमें चयनित अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान पता चला कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती बोर्ड ने प्रशिक्षण पर जाने से रोक दिया था। रोके गए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दलील की कि उनके खिलाफ गंभीर मुकदमा नहीं है या मुकदमे रंजिशन दर्ज कराए गए हैं। एकलपीठ ने ऐसे मामलों में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजने का आदेश दिया था।
विज्ञापन


इस आदेश को सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी। स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने तर्क दिया कि भर्ती का आवेदन करते समय ही अभ्यर्थी को इसकी घोषणा करनी चाहिए कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। मगर तमाम लोगों ने इस कॉलम को खाली छोड़ दिया। ऐसा करके वहे गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए। यदि आवेदन में ही सही बात बता देते तो उनको आगे की प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया जाता। भर्ती नियमों के तहत तथ्य छिपाना गलत है। खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की जानकारी छिपाना भर्ती शर्तों का उल्लंघन है। अभ्यर्थियों को अपनी गलती का लाभ नहीं दिया जा सकता है। खंडपीठ ने एकल पीठ द्वारा तथ्य छिपाने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजने संबंधी आदेश रद्द कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed