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बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका : पत्नी को पिता से मुक्त कराने के लिए युवक पहुंचा हाईकोर्ट

Fri, 06 May 2022 10:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 May 2022 10:21 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने ऐश्वर्या दास के पति तुषार मित्रा की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की।

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Habeas Corpus petition: Youth reached High Court to free wife from father
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

पत्नी को पिता से मुक्त कराने के लिए एक युवक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। उसकी ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज व एसएचओ जार्जटाउन को पिता की अवैध निरुद्धि में रह रही ऐश्वर्या दास की पेशी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। याची के पिता को नोटिस जारी कर उसे 27 मई को पेश करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने ऐश्वर्या दास के पति तुषार मित्रा की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की। याची की ओर से कहा गया है कि दोनों की 23 अक्तूबर 2021 को शादी हुई है, लेकिन पिता दूसरा विवाह कराने के लिए उसकी पत्नी को दरभंगा कॉलोनी जार्जटाउन में अवैध रूप से निरुद्ध कर रखा है। याची संगम विहार हवेलियां झूंसी का निवासी है।

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