फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Former MP Umakant is not relieved from the High Court

पूर्व सांसद उमाकांत को हाईकोर्ट से राहत नहीं

Tue, 17 Dec 2019 01:51 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 17 Dec 2019 01:51 AM IST
विज्ञापन
Former MP Umakant is not relieved from the High Court
प्रयागराज। मछलीशहर जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। उमाकांत के खिलाफ स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए प्रयागराज ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने वारंट पर रोक नहीं लगाई मगर उनको स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने तक गिरफ्तार नहीं करने या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था।
विज्ञापन

उमाकांत ने समर्पण नहीं किया और दो बार इसके लिए समय बढ़ाने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था। इसके बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और एक बार फिर समय बढ़ाने की अर्जी दी थी। न्यायमूर्ति केएन बाजपेई ने अर्जी यह कहकर खारिज कर दी कि याची को पहले भी समय दिया गया था। समय बढ़ाए जाने का कोई आधार नहीं है।
विज्ञापन

उमाकांत के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में धोखाधड़ी, गबन सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। जिस पर विशेष अदालत एमपीएमएलए प्रयागराज में सुनवाई चल रही है। उमाकांत के हाजिर न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था और कहा था कि यदि याची 10 दिन में कोर्ट में हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल करता है तो उसे नियमानुसार निर्णीत किया जाए। तब तक उसके खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई न की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed