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पूर्व मंत्री राकेश धर को कोर्ट से राहत

Tue, 12 Nov 2019 01:24 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 12 Nov 2019 01:24 AM IST
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Ex-minister Rakesh Dhar gets relief from High Court
पूर्व मंत्री राकेशधर को हाईकोर्ट से राहत
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आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में लगी रोक, जवाब तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को राहत देते हुए उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए प्रयागराज में चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी। राकेश धर की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया।
राकेश धर के खिलाफ इलाहाबाद के मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा वाराणसी द्वारा की गई तथा राकेश धर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला पाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई है। कुछ बिंदुओं पर सही जांच न करने पर राकेश धर की आपत्ति पर कोर्ट ने अग्रिम विवेचना का आदेश दिया था। अग्रिम विवेचना में राकेश धर की आय से मात्र 3.8 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई। तथा विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी।
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इस दौरान प्रदेश में स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए का गठन हो जाने के कारण राकेश धर के मुकदमे की फाइल स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन वाराणसी से स्थानांतरित होकर स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद आ गई। राकेश धर की ओर से उन्मोचन अर्जी दी गई मगर स्पेशल कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए उन पर आरोप तय कर दिए और मुकदमे को साक्ष्य के लिए नियत कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।
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