फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Due to contradiction in age the accused is entitled to bail, the couple had lived together

हाईकोर्ट : आयु में विरोधाभास तो अभियुक्त जमानत का हकदार, बिना विरोध कई दिन दिल्ली में साथ रहे थे प्रेमी युगल

Sun, 05 May 2024 11:42 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 05 May 2024 11:42 AM IST
सार

मामला शामली जिले के थानाभवन थाना क्षेत्र के जलालाबाद का है। याची के अधिवक्ता बीडी निषाद ने बताया कि 10 सितंबर 2023 को आरोपी मोहित के खिलाफ पीड़िता के पिता ने नाबालिग बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था।

विज्ञापन
Due to contradiction in age the accused is entitled to bail, the couple had lived together
अदालत। - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आयु को लेकर विरोधाभाषी तथ्यों के बीच कई दिनों तक बिना विरोध के साथ रही प्रेमिका का अपहरण और दुष्कर्म का दावा भरोसे लायक नहीं हो सकता। अभियुक्त आयु के विरोधाभास का लाभ पाने का अधिकारी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने याची मोहित की ओर से दाखिल जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया।

विज्ञापन


मामला शामली जिले के थानाभवन थाना क्षेत्र के जलालाबाद का है। याची के अधिवक्ता बीडी निषाद ने बताया कि 10 सितंबर 2023 को आरोपी मोहित के खिलाफ पीड़िता के पिता ने नाबालिग बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोप लगाया था कि उसकी करीब 13 वर्षीय बेटी छह सितंबर से घर से गायब है। खोजने पर जानकारी मिली है कि उसको आरोपी बहला फुसला कर भागा ले गया है। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया। पीड़िता ने अपने कलमबंद बयान में अपनी आयु करीब 17 वर्ष बताते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनने की बात बताई। साथ ही यह भी बताया कि वह आरोपी के साथ दिल्ली गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ
विज्ञापन


पाक्सो और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ा दीं। हालांकि, कोर्ट ने आदेश पर हुए ऑक्सिफिकेशन टेस्ट में उसकी आयु करीब 16-17 वर्ष निर्धारित की गई। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि पीड़िता ने अपने कलमबंद बयान में अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाने के साथ ही यह भी बताया की वह अभियुक्त के साथ दिल्ली समेत कई जगहों की यात्रा की। इस दौरान उसने कहीं भी अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। इसलिए पीड़िता की आयु और अभियोजन की कहानी अविश्वसनीय है। इसलिए अभियुक्त जमानत का हकदार है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed