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गवाह एसआई संदीप शर्मा की गिरफ्तारी वारंट

Thu, 23 May 2019 12:44 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 May 2019 12:44 AM IST
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Court issued arrest warrant of witness SI Sandeep Sharma in minister nandi case.
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर बम विस्फोट कर जानलेवा हमला करने के मामले में स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने अभियोजन साक्षी एसआई संदीप शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने संदीप शर्मा को गवाही के लिए चार जून 2019 को पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह गोपाल जी और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।

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घटना 12 जुलाई 2010 की कोतवाली थाने की है। बसपा सरकार में तत्कालीन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट से विस्फोट कर जानलेवा हमला किया गया था। जिसमें घायल राकेश मालवीय और पत्रकार विजय प्रताप सिंह की मौत हो गई थी। प्रकरण में पुलिस ने विवेचना बाद विधायक विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा सहित 16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जिसमें दौरान मुकदमा अभियुक्त राजेश पायलट की मौत हो जाने से उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। अभियुक्तों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की गई है। मुकदमा साक्ष्य में चल रहा है। अभियोजन द्वारा अब तक 59 गवाह पेश किए जा चुके है। अभियोजन के 60वें गवाह एसआई संदीप शर्मा गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे है। कोर्ट ने गवाह संदीप शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं से  प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में सहयोग की अपेक्षा की है।

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