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हाईकोर्ट : आदेश की अनदेखी पर हाईकोर्ट नाराज, जौनपुर के एसपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

Sat, 05 Sep 2026 04:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 05 Sep 2026 04:28 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग की अपनी पसंद से की गई शादी के मामले में आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने और आदेशों की अवहेलना का मामला माना है।

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Court displeased over disregard of its order; seeks personal affidavit from Jaunpur SP.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग की अपनी पसंद से की गई शादी के मामले में आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने और आदेशों की अवहेलना का मामला माना है। इस पर जौनपुर के एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने दिया है। याची हिमांशी सिंह का कहना है कि उसने विशाल गौतम से मर्जी व सहमति से 15 अक्तूबर 2023 को शादी की थी। दोनों बालिग हैं और विवाह पंजीकृत है। याची ने सुरक्षा और बीएनएसएस की धारा-180 व 183 का बयान दर्ज कराने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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कोर्ट ने 13 जुलाई के आदेश से याची को 20 अगस्त को जौनपुर के एसपी कार्यालय में उपस्थित होने और महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था। साथ ही उसे पुलिस, ससुराल या परिवार की ओर से परेशान नहीं किए जाने का आदेश दिया था। याची के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि 20 अगस्त को कार्यालय पहुंचने के बावजूद एसपी ने आवेदन और कोर्ट का आदेश लेने से इन्कार कर दिया।
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कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया आदेश की अवहेलना मानी। इस पर तीन सितंबर को एसपी को तलब किया था। कोर्ट के आदेश पर एसपी हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। डीआईजी वाराणसी रेंज को मामले की प्रशासनिक जांच कर रिपोर्ट देने और एडीजी वाराणसी जोन को 13 जुलाई के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। याची का बयान पांच सितंबर को मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज होगा। उसे पुलिस सुरक्षा भी दी जाएगी। 10 सितंबर को सुनवाई होगी। 

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