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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Court: Accused convicted of raping woman, incident happened six years ago in Prayagraj

Court : महिला से दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, प्रयागराज में छह साल पहले हुई थी घटना

Sat, 04 Jun 2022 09:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 04 Jun 2022 09:50 PM IST
सार

पीड़िता के मुताबिक वह अभियुक्त ऋषि की जनरल स्टोर की दुकान से सामान खरीदती थी। वहां दुकान में सामान की लिस्ट दे देती थी। ऋषि सामान पहुंचाने उसके घर आता था। एक बार ऋषि ने उसे नशे वाली चॉकलेट खिला दी और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Court: Accused convicted of raping woman, incident happened six years ago in Prayagraj
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अतरसुइया थानाक्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म के आरोपी ऋषि साहू को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।  यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह ने अभियुक्त के वकील और सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित मालवीय के तर्कों को सुन कर दिया। सजा के बिंदु पर आदेश का निर्णय सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि सात जून 2022 की तय की है।

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पीड़िता के मुताबिक वह अभियुक्त ऋषि की जनरल स्टोर की दुकान से सामान खरीदती थी। वहां दुकान में सामान की लिस्ट दे देती थी। ऋषि सामान पहुंचाने उसके घर आता था। एक बार ऋषि ने उसे नशे वाली चॉकलेट खिला दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने जबर्दस्ती संबंध बनाते हुए वीडियो बना लिया। पीड़िता ने जब वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो उसने तीन लाख रुपये मांगे।
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इतनी धनराशि देने से मना करने पर  उसने वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी तो पीड़िता ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। इसके बाद ऋषि उसकी चार वर्षीय पुत्री का अपहरण करके उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने ऋषि के खिलाफ 10 मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को निर्दोष बताते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, जबकि अभियोजन ने इसका विरोध किया। अभियुक्त को दोषी साबित करने के लिए अभियोजन ने कोर्ट के समक्ष सात गवाह पेश किए। मामले के तथ्यों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने ऋषि को दोष सिद्ध करार कर दिया।

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