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यादव सिंह केस की पूरी आदेश सीट पेश की जाए : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 05 Apr 2024 02:35 AM IST
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Complete order sheet of Yadav Singh case should be presented: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोएडा के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह केस की पूरी आदेश सीट दाखिल करने का समय दिया है कहा कि यदि 13 मार्च के आदेश का पालन नहीं किया गया तो पुलिस अधीक्षक सीबीआई और एसटीएफ नई दिल्ली अगली तिथि पर हाजिर हों। याचिका की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यादव सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा आदेश की प्रति भेजी गई है लेकिन मांगी गई जानकारी अभी तक नहीं आ सकी है। अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हालांकि, याची अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। संवाद
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