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High Court : जमीन का सौदा टूटा तो चेक दिया, बाउंस होने पर एक साल की जेल
Thu, 30 Jul 2026 03:21 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 30 Jul 2026 03:21 PM IST
सार
जमीन का सौदा टूटने पर रुपये लौटाने के लिए डेढ़ लाख रुपये का दिया गया चेक बाउंस होना युवक पर भारी पड़ गया। अदालत ने एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) में दोषी करार देते हुए उसे एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जमीन का सौदा टूटने पर रुपये लौटाने के लिए डेढ़ लाख रुपये का दिया गया चेक बाउंस होना युवक पर भारी पड़ गया। अदालत ने एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) में दोषी करार देते हुए उसे एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये याची को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
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यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशांंत बहल की अदालत ने दिया। फाफामऊ क्षेत्र निवासी अनिल गुप्ता के खिलाफ नवाबगंज निवासी महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि सोरांव के गददोपुर में एक प्लॉट का सौदा 32.50 लाख रुपये में हुआ था। बैनामा होने के बाद जब वह प्लॉट पर पहुंची तो सह काश्तकारों ने यह कहते हुए रोक दिया कि विक्रेता के हिस्से से अधिक भूमि का बैनामा किया गया है। इसके बाद रुपये वापस करने पर सहमति बनी।
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अनिल ने 30 मार्च 2022 को 1.50 लाख रुपये का चेक दिया। बैंक में लगाने पर आठ अप्रैल 2022 को पर्याप्त धनराशि न होने से चेक बाउंस हो गया था। 22 अप्रैल को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
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