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सीजीएसटी प्रिवेंटिव शाखा ने सील की तंबाकू की फैक्टरी, दस करोड़ तक का लगा सकता है जुर्माना

Sat, 20 Mar 2021 12:36 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 Mar 2021 12:36 AM IST
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CGST preventive branch seals tobacco tobacco factory, may impose fine up to ten crores
फैक्ट्री सील किया।
सीजीएसटी प्रयागराज की प्रिवेंटिव शाखा ने अंबेडकरनगर स्थित एक तंबाकू फैक्टरी शुक्रवार को सील कर दी। यहां करोड़ों रुपये के कर चोरी की बात सामने आई है। विभागीय अफसरों ने वहां तमाम फाइलें भी सीज कर ली। बताया जा रहा है कि फैक्टरी मालिक पर तकरीबन दस करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। 
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विभागीय टीम को जानकारी मिली थी कि वहां एक तंबाकू फैक्टरी में पान मसाला और गुटखा का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां चोरी छिपे माल की बिक्री करके जीएसटी की चोरी कर राजस्व की हानि की जा रही है। जानकारी मिलने के बाद प्रयागराज से सीजीएसटी की प्रिवेंटिव शाखा की एक बड़ी टीम अंबेडकरनगर के शहजादपुर बृहस्पतिवार को पहुंची। यहां फैक्टरी में छापेमारी की कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान तंबाकू फैक्टरी का मालिक स्पष्ट रूप से कोई कागजात नहीं दिखा सका।  
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टीम को परिसर में कुछ ऐसी मशीनें मिलीं जिससे पान मसाला और गुटखा बनाया जाता है। पान मसाला और गुटखा में मिलाए जाने वाले कुछ उत्पाद भी वहां मिले। इसी वजह पूरा परिसर सील कर दिया गया और वहां से जांच के लिए नमूनों का भी संग्रह किया गया। इसके अलावा इसी फैक्टरी मालिक के दो अन्य परिवारों की भी जांच की गई।  जांच के दौरान वहां भी कर चोरी की बात सामने आई। विभागीय टीम ने मौके पर उपलब्ध कागजात और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया। यहां भी चोरी छिपे पान मसाले का व्यापक स्तर पर उत्पादन होने की बात सामने आई।
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टीम ने वहां भी जांच के लिए नमूनों का संग्रह किया। दो दिन चली इस कार्रवाई के दौरान सीजीएसटी अफसरों ने फैक्टरी मालिकों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया।  लेकिन कर चोरी करने की वजह से वह अफसरों को जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं करवा सके। संतोषजनक जवाब न मिलने की वजह से सीजीएसटी टीम ने वहां फैक्टरी को सील करने के साथ सभी जरूरी फाइलें आदि भी सीज कर दीं। विभागीय अफसरों का अनुमान है कि संबंधित फैक्टरी करोड़ों रुपये की कर चोरी की बात सामने आई है। जांच के बाद ही तय होगा कि जुर्माने की राशि क्या होगी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि फैक्टरी मालिक पर दस करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है।
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