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प्रयागराज : किशोरी के साथ डिजिटल रेप का मुकदमा, घर वाले जाते थे खेत तो आरोपी करता था दुष्कर्म

Fri, 05 Aug 2022 12:37 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 05 Aug 2022 12:37 AM IST
सार

किशोरी की तबियत खराब होने के बाद घर वालों को जानकारी हुई। पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी पर पाक्सो एक्ट और एससीएसटी की धारा भी लगाई गई है। उसकी तलाश की जा रही है। 

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case of digital rape with a teenager fir after ssp order
Prayagraj News : रेप पीड़िता। डेमो - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

बहरिया में एक किशोरी के साथ कई दिन डिजिटल रेप किया गया। घर वाले खेत में काम करने चले जाते थे। इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी घर में घुस जाता और किशोरी के साथ दुष्कर्म करता। किशोरी की तबियत खराब होने के बाद घर वालों को जानकारी हुई। पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी पर पाक्सो एक्ट और एससीएसटी की धारा भी लगाई गई है। उसकी तलाश की जा रही है। 

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गंगापार के बहरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 29 जुलाई को अपनी मां से लिपटकर रोने लगी। मां ने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। मां के पूछने पर किशोरी ने बताया कि जब सब लोग खेत चले जाते हैं तो पड़ोस का राम सूरत यादव नाश्ते की चीजें लेकर आ जाता था और घर में मौजूद छोटे बच्चों को बाहर निकाल देता था। इसके बाद वह दुष्कर्म करता था।

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इतना सुनते ही मां के होश उड़ गए। उसने तुरंत पति तथा अन्य लोगों को बुलाया। सब लोग राम सूरत के घर गए तो उसने जाति सूचक गालियां दीं और मारपीट किया। इसके बाद से ही किशोरी की मां परिवार के अन्य लोग आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जा रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई।


बृहस्पतिवार को किशोरी की मां एसएसपी से मिली। एसएसपी के आदेश पर आरोपी राम सूरत यादव के खिलाफ डिजिटल रेप, पाक्सो एक्ट तथा एसीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंस्पेक्टर बहरिया ने बताया कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। 

निर्भया केस के बाद आईपीसी में शामिल किया गया था डिजिटल रेप  
डिजिटल रेप का इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। डिजिटल रेप दो शब्दों को जोड़कर बना है डिजिट और रेप। अंग्रेजी में उंगली, अंगूठा और पैर की उंगली को भी डिजिट कहा जाता है। कोई शख्स बिना सहमति के या फिर नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स में उंगली या अंगूठे से छेड़खानी करता है तो इसे डिजिटल रेप कहते हैं। दिल्ली में निर्भया केस के बाद इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से आईपीसी में शामिल किया गया है। 

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