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भूमिधरी जमीन बेचने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 26 Dec 2023 02:43 AM IST
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Bhumidhar cannot force anyone to sell land: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की मर्जी के बगैर उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए बाध्य नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि सरकार को जरूरत हो तो वह नियमानुसार जमीन का अधिग्रहण कर सकती है।
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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमके गुप्ता, न्यायमूर्ति मनोज कुमार निगम की खंडपीठ ने गौतमबुद्ध नगर(नोएडा) के महेंदर सिंह व 98अन्य किसानों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की। इनका कहना है कि जेवर तहसील के गांव तइरथलई, तिरथली खेड़ा,राबूपुरा,कटौली बांगर,अकालपुर,कुरैब,चकबीरमपुरव बीरमपुर के किसानों को भूमिधरी खेती की जमीन नोएडा द्वारा जबरन अपने पक्ष में बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
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वहीं, अधिवक्ता एबी सिंघल का कहना था कि प्राधिकरण ने किसानों को लोकहित के कार्य के लिए अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया है। मर्जी के खिलाफ किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। जो मुआवजा लेने के लिए तैयार होंगे, उन्हीं की जमीन ली जाएगी।
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