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bank loan scam : हाईकोर्ट ने दो प्रबंधकों को दी जमानत
Thu, 26 May 2022 11:11 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 26 May 2022 11:11 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है। याचियों का कहना है कि भौतिक सत्यापन का काम नहीं कर केवल लोन संस्तुति किया है। फ्लैट बंधक है। सीबी आई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव का तर्क था कि जो फ्लैट बने ही नहीं तो बंधक किसे रखा गया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक, वसुंधरा गाजियाबाद के दो प्रबंधकों भैरव लाल मीणा व राजेश भार्गव की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। इनपर 14 मंजिल तक बनी बहुमंजिली इमारत फोस्टर हाइट की 15वीं मंजिल के 16 फ्लैट 42 लाख रूपये प्रति के हिसाब से लोन स्वीकृत करने का आरोप है। सचिन दत्ता द्वारा निर्मित कालोनी के घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। याचीगण लगभग नौ व पांच माह से जेल में बंद हैं।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है। याचियों का कहना है कि भौतिक सत्यापन का काम नहीं कर केवल लोन संस्तुति किया है। फ्लैट बंधक है। सीबी आई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव का तर्क था कि जो फ्लैट बने ही नहीं तो बंधक किसे रखा गया। लोन स्वीकृति मिलीभगत से गबन करने की नीयत से किया गया है। इसमें प्रबंधकों की संलिप्तता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली है।
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