High Court: जीएसटी घोटाले में बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित जीएसटी घोटाले के आरोपी बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित जीएसटी घोटाले के आरोपी बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने दिया है। मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है।
वर्ष-2024 में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त ने 2018-19 के 27 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी बकाए को लेकर मेसर्स जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हलांकि, पूर्व विधायक शाहनवाज राणा का नाम एफआईआर में नहीं था। बाद में विवेचना के दौरान उनका नाम प्रकाश में आया था।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि मौजूदा मामले में पूर्व विधायक की प्रत्यक्ष रूप में कोई भूमिका नहीं रही। वह कंपनी में निदेशक थे, लेकिन 2012 में ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा, कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली।