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आदेश : मां की गैर इरादतन हत्या के आरोपी बेटे की जमानत खारिज, जिला जज ने सुनाया फैसला

Sun, 05 May 2024 07:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 05 May 2024 07:30 PM IST
सार

अभियोजन वादी के अनुसार महेवाघाट थाना क्षेत्र के गरौली निवासी सोनिया देवी खेत में झोपड़ी डालकर रह रही थी। तीन नवंबर 2023 की रात करीब नौ बजे सोनिया का बेटा गया प्रसाद शराब के नशे में मां की झोपडी में जाकर उसके साथ काफी मारपीट की थी। बचाने के लिए उसकी पत्नी राम संवारी गई तो गया प्रसाद ने उसे भी मारा-पीटा था।

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Bail of son accused of culpable homicide not amounting to murder of mother rejected
अदालत। - फोटो : ANI

विस्तार

जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज दी है। आरोपितों के खिलाफ शराब के नशे में अपनी बृद्धा मां को पीटने का आरोप है, जिसके चलते मां की मौत हो गई थी।

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अभियोजन वादी के अनुसार महेवाघाट थाना क्षेत्र के गरौली निवासी सोनिया देवी खेत में झोपड़ी डालकर रह रही थी। तीन नवंबर 2023 की रात करीब नौ बजे सोनिया का बेटा गया प्रसाद शराब के नशे में मां की झोपडी में जाकर उसके साथ काफी मारपीट की थी। बचाने के लिए उसकी पत्नी राम संवारी गई तो गया प्रसाद ने उसे भी मारा-पीटा था।
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सुबह जब राम संवारी झोपडी में अपनी सास को देखने गई, तो वह चारपाई में मरी पडी थी। घटना बावत राम संवारी ने अपने पति गया प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए गया प्रसाद को जेल भेज दिया था।
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आरोपित गया प्रसाद की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर शनिवार को जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस की गई। आरोपित की ओर से अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दोनों को आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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