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फैसला : पूर्व प्रधान अमरजीत की जमानत खारिज, चुनाव याचिका से संबधित हाईकोर्ट के आदेश में छेड़छाड़ का आरोप
Mon, 06 Nov 2023 07:56 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 06 Nov 2023 07:56 PM IST
सार
पूर्व प्रधान के वकील ने दलील दी कि आरोपी ने जानबूझ कर कोई अपराध कारित नहीं किया है, जो हुआ है भ्रम में हुआ है। जबकि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ हाईकोर्ट ने भी जांच करवाई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
जिला अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति में छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व प्रधान की जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने दिया है। आरोप है कि मेजा थाना क्षेत्र के कनिगड़ा निवासी पूर्व प्रधान अमरजीत ने चुनाव याचिका से संबधित हाईकोर्ट के आदेश में छेड़छाड़ की थी।
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जिला पंचायत राज अधिकारी डा0 दुर्गा प्रसाद तिवारी ने वर्ष 2017 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र पर वर्ष 2018 में संज्ञान लेते हुए परीक्षण न्यायालय ने वारंट जारी किया था। जिसके बाद पूर्व प्रधान सितंबर 2023 से जेल में निरूद्ध है।
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पूर्व प्रधान के वकील ने दलील दी कि आरोपी ने जानबूझ कर कोई अपराध कारित नहीं किया है, जो हुआ है भ्रम में हुआ है। जबकि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ हाईकोर्ट ने भी जांच करवाई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। मामला हाईकोर्ट से जुड़ा होने के साथ गंभीर प्रकृति का है। जिला जज ने आरोपी प्रधान की जमानत खारिज कर दी।
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