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Prayagraj News: फौजी की हत्या मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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जिला न्यायालय ने फौजी की हत्या के मामले में आरोपी नितिन भारतीया, विकास भारतीया निवासी प्रीतम नगर धूमनगंज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय ने दिया है। अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि 31 मई 2023 को अबू बकरपुर तिराहे पर रास्ता न देने की विवाद में भूतपूर्व फौजी धर्मेंद्र सिंह को 5-6 लोगों ने गाली देते हुए बुरी तरह से पीटा। जिससे वह जमीन पर गिर गए। स्वरूप रानी अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पूर्व सैनिक की पत्नी सुशीला देवी की तहरीर पर युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नामजद आरोपी नितिन और विकास की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। आरोपियों के वकील का कहना था कि आरोपी मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। जबकि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कहा की नितिन का आपराधिक इतिहास है और मौके से ईंट के टुकड़े बरामद हुए हैं। चश्मदीद ने अभियोजन की कहानी की पुष्टि की है। अपराध जघन्य प्रकृति का है।
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पूर्व सैनिक की पत्नी सुशीला देवी की तहरीर पर युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नामजद आरोपी नितिन और विकास की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। आरोपियों के वकील का कहना था कि आरोपी मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। जबकि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कहा की नितिन का आपराधिक इतिहास है और मौके से ईंट के टुकड़े बरामद हुए हैं। चश्मदीद ने अभियोजन की कहानी की पुष्टि की है। अपराध जघन्य प्रकृति का है।
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