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पूर्व सांसद अतीक अहमद का एक अन्य शस्त्र लाइसेंस निरस्त, खेत कुर्की का आदेश

Sun, 08 Nov 2020 01:13 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 08 Nov 2020 01:13 AM IST
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Another arms license of former MP Ateeq Ahmad revoked, order for attachment of farm
अतीक अहमद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अतीक अहमद का एक अन्य शस्त्र लाइसेंस शनिवार को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट व लोक अभियोजक की राय के बाद यह आदेश जारी किया गया। उधर अतीक की पत्नी के नाम से झूंसी में स्थित खेती योग्य दो भूमि कुर्क किए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। 
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डीएम की ओर से जारी आदेश में बताया कि लाइसेंस नंबर 607 पर डीबीबीएल बंदूक रजिस्टर्ड है। जो अतीक अहमद के नाम से है। इस संबंध में पुलिस की ओर से रिपोर्ट भेजकर बताया गया था कि अतीक खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसके लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की गई थी। डीएम ने रिपोर्ट के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों व लोक अभियोजक की राय  के बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही धूमनगंज पुलिस को आदेशित किया है कि लाइसेंस, शस्त्र व कारतूस कब्जे में लेकर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। 
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डीएम की ओर से शनिवार को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से झूंसी स्थित खेती योज्य दो भूमि को कुर्क करने के भी आदेश जारी किए गए। झूंसी के कटका गांव स्थित 0.843 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली इन दोनों भूमि को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने की संस्तुति पुलिस की ओर से पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट में की गई थी। दोनों अचल संपत्तियों को कुर्क कर 11 नवंबर तक रिपोर्ट प्रेषित करने को निर्देशित किया गया है। 
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पांच अन्य अपराधियों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई

डीएम ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को कई अन्य अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क करने की अनुमति प्रदान की। घूरपुर के विनोद निषाद उर्फ सैलानी की बाइक, गुलबदन निषाद का ट्रैक्टर, सुरेश निषाद की फोर्ड कार, भीम भारतीय निवासी नैनी की बाइक व शैलेंद्र निषाद की बाइक व सफारी कार शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया गया है। 
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