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Allahabad High Court : सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड को एक माह में आदेश का पालन कर सूचित करने का निर्देश

Tue, 04 Apr 2023 10:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 04 Apr 2023 10:33 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड डॉ. राज कुमार विश्वकर्मा को एक माह में आदेश का पालन कर याची को सूचित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रतिभा व एक अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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Allahabad High Court directs Secretary Police Recruitment Board to comply with order within a month
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड डॉ. राज कुमार विश्वकर्मा को एक माह में आदेश का पालन कर याची को सूचित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रतिभा व एक अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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कोर्ट ने कहा सचिव के खिलाफ प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है किंतु उन्हें पालन करने का एक मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने सचिव के सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस के फैसले के अनुसार याची की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस भर्ती 2018 में सामान्य महिला कोटे की अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का हकदार माना है। कोर्ट के आदेश की जानकारी के बावजूद अवहेलना पर यह याचिका दायर की गई थी। याची का कहना है कि उसे अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक मिले हैं, इसलिए उसकी भी नियुक्ति की जाय।

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