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इलाहाबाद हाईकोर्ट : याची की नियुक्ति का डीआईओएस हापुड़ ने दिया आश्वासन

Mon, 27 Mar 2023 11:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 27 Mar 2023 11:11 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुए डीआईओएस हापुड़ ने आश्वासन दिया कि वह कोर्ट के 20 मार्च के आदेश का अनुपालन कराएंगे।

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Allahabad High Court: DIOS Hapur assured the appointment of the petitioner
court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुए डीआईओएस हापुड़ ने आश्वासन दिया कि वह कोर्ट के 20 मार्च के आदेश का अनुपालन कराएंगे। इसपर कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह अप्रैल को नियत करते हुए अनुपालन आख्या पेश करने का आदेश पारित किया। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने डॉ. स्नेह प्रभा की याचिका पर दिया।

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याची की शिकायत थी कि उसका चयन कन्या इंटर कॉलेज करनवाल मेरठ में पांच जनवरी 2022 को ही हुआ है लेकिन, कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। पता चला कि विद्यालय वित्त विहीन है। इस पर याची ने पत्र लिखकर दूसरी जगह तैनाती की मांग की लेकिन, उस पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।

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याची ने अपनी नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक और मेरठ के डीआईओएस से जानकारी मांगी। लेकिन, अधिकारियों ने कोई सूचना नहीं दी। इस पर संयुक्त निदेशक और डीआईओएस को तलब किया। दोनों कोर्ट में उपस्थित हुए। डीआईओएस ने आश्वासन दिया कि वह कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएंगे। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तिथि सुनिश्चित की।

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