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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा-क्या दूसरे देशों में लोगों को दी जा रही कोरोना की वैक्सीन, एसएसपी पर जताई नाराजगी
Mon, 23 Nov 2020 09:01 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 23 Nov 2020 09:01 PM IST
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फाइल फोटो
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या दूसरे देशों में कोरोना वैक्सीन की खुराक लोगों को दी जा रही है। यदि ऐसा है तो हमारे यहां क्या स्थिति है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर मंगलवार को वह आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संपर्क कराने में सहयोग करें।
कोर्ट ने मास्क पहनने की अनिवार्यता का पालन न होने पर सुनवाई के दौरान ही एसएसपी प्रयागराज को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की।
मामले की सुनवाई शुरू होने पर अधिवक्ताओं ने इस बात की शिकायत की कि मास्क की अनिवार्यता का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस की तैनाती को लेकर जो लिस्ट सौंपी थी, उसके मुताबिक कहीं पर भी पुलिस की तैनाती नहीं है।
इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने एसएसपी को तलब कर लिया। एसएसपी ने उपस्थित होकर आश्वासन दिया कि अब वह स्वयं इस काम की निगरानी करेंगे। कोर्ट ने 24 नवंबर को एसएसपी को दुबारा हाजिर होने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने मास्क पहनने की अनिवार्यता का पालन न होने पर सुनवाई के दौरान ही एसएसपी प्रयागराज को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की।
मामले की सुनवाई शुरू होने पर अधिवक्ताओं ने इस बात की शिकायत की कि मास्क की अनिवार्यता का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस की तैनाती को लेकर जो लिस्ट सौंपी थी, उसके मुताबिक कहीं पर भी पुलिस की तैनाती नहीं है।
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इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने एसएसपी को तलब कर लिया। एसएसपी ने उपस्थित होकर आश्वासन दिया कि अब वह स्वयं इस काम की निगरानी करेंगे। कोर्ट ने 24 नवंबर को एसएसपी को दुबारा हाजिर होने का आदेश दिया है।
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वकीलों ने कहा कि दूसरे देशों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाने लगी है। भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसपर कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से कहा है कि वह आईसीएमआर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट का संपर्क कराएं। याचिका की सुनवाई मंगलवार 24 नवंबर को भी होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेंटरों दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की सुविधा को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेंटरों दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की सुविधा को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।