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अपनी पंसद से शादी के बाद नारी निकेतन में रह रही लड़की, पिता हाईकोर्ट में तलब

Wed, 24 Jun 2020 08:12 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Jun 2020 08:12 PM IST
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After marrying her choice, girl living in Nari Niketan, father summoned in High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
अपनी मर्जी से शादी करने के बाद नारी निकेतन में रह रही पत्नी को रिहा कराने की पति की याचिका पर हाईकोर्ट ने लड़की के पिता को कोर्ट में तलब कर लिया है। पिता ने पति शाहरुख खान के  खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लड़की शाहजाद बानों को तलब कर पूछताछ की।
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लड़की ने अपनी बुआ कमल बानों के साथ रहने की इच्छा जताई तो कोर्ट ने उसे यह कहते हुए उसे वापस नारी निकेतन भेजने का निर्देश दिया कि यह याचिका उसकी बुआ ने दाखिल की है। बंदी प्रत्यक्षकीकरण याचिका लड़की की ओर से उसके पति ने दाखिल की है। कोर्ट ने पिता को आठ जुलाई को स्वयं अथवा वकील के माध्यम से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। 
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शाहजाद बानों की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने सुनवाई की। मामले के अनुसार शाहजाद बानों और शाहरूख खान ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की है। इससे नाराज होकर शाहजाद के पिता ने शाहरूख और अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा दिया।
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पुलिस ने लड़की को बरादम कर सीजेएम के समक्ष पेश किया। उसने अपने बयान में कहा कि वह बुआ के पास जाना चाहती है। इसके बाद पुलिस ने सीजेएम के आदेश से लड़की को नारी निकेतन भेज दिया। इधर लड़के शाहरुख ने उसे नारी निकेतन से रिहा कराने के लिए हाईकोर्ट में उसकी ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है।
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