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जन्म तिथ पर अब्दुल्ला आजम ने दी सफाई
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abdulla azam khan clearify data of birth in court
प्रयागराज। आयु छिपाकर विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर दाखिल चुनाव याचिका पर स्वार के सपा विधायक और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उनके खिलाफ नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दाखिल की है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम की आयु 25 वर्ष से कम होने के बावजूद उन्होंने फर्जी आयु प्रमाणपत्र दिखाकर विधानसभा चुनाव लड़ा।
अपनी सफाई में अब्दुल्ला आजम का कहना था कि जब वह एमटेक कर रहे थे तो हाईस्कूल सहित अन्य प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्म तिथि परिवर्तन की सीबीएससी बोर्ड को अर्जी दी है जो, अभी लंबित है। जबकि पासपोर्ट पर उनकी जन्म तिथि संशोधित हो चुकी है। अब्दुल्ला ने कहा कि उनका जन्म क्विंस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ था। जन्म तिथि 30 सितम्बर 1990 है। बयान अधिवक्ता एन के पांडेय ने दर्ज कराया। पारिवारिक मित्र साहजेब ने भी कहा कि वह अब्दुल्ला का नर्सरी कक्षा में प्रवेश कराने गए थे। अध्यापक ने जन्म तिथि स्वयं दर्ज कर ली थी। चुनाव याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी सुनवाई कर रहे हैं।
इससे पूर्व अब्दुल्ला की मां और विद्यालय की प्रधानाचार्या डा. उमा सहित कुल नौ गवाहों के बयान इस मामले में दर्ज किए जा चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि अब्दुल्ला के हाईस्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि के हिसाब से उनकी आयु 25 वर्ष की नहीं थी इसलिए चुनाव रद्द किया जाए। याचिका की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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अपनी सफाई में अब्दुल्ला आजम का कहना था कि जब वह एमटेक कर रहे थे तो हाईस्कूल सहित अन्य प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्म तिथि परिवर्तन की सीबीएससी बोर्ड को अर्जी दी है जो, अभी लंबित है। जबकि पासपोर्ट पर उनकी जन्म तिथि संशोधित हो चुकी है। अब्दुल्ला ने कहा कि उनका जन्म क्विंस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ था। जन्म तिथि 30 सितम्बर 1990 है। बयान अधिवक्ता एन के पांडेय ने दर्ज कराया। पारिवारिक मित्र साहजेब ने भी कहा कि वह अब्दुल्ला का नर्सरी कक्षा में प्रवेश कराने गए थे। अध्यापक ने जन्म तिथि स्वयं दर्ज कर ली थी। चुनाव याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी सुनवाई कर रहे हैं।
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इससे पूर्व अब्दुल्ला की मां और विद्यालय की प्रधानाचार्या डा. उमा सहित कुल नौ गवाहों के बयान इस मामले में दर्ज किए जा चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि अब्दुल्ला के हाईस्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि के हिसाब से उनकी आयु 25 वर्ष की नहीं थी इसलिए चुनाव रद्द किया जाए। याचिका की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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