फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश नकदीकरण

गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश नकदीकरण

Sat, 01 Jun 2019 09:03 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2019 09:03 PM IST
विज्ञापन
गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश नकदीकरण
सभी केंद्र (मेरठ और मुरादाबाद के लिए खास)
विज्ञापन

00000000000000000000000000000000000000

गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश नकदीकरण
0 हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश
0 राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कर्मचारियों को राहत
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी अब अवकाश नकदीकरण का लाभ पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों की तरह राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के स्टॉफ को भी अवकाश नकदीकरण का लाभ देने का निर्देश दिया है। सरकार ने यह कहते हुए अवकाश नकदीकरण देने से इंकार कर दिया था कि ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह इस आशय का शासनादेश जारी करे ताकि गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी राज्य कर्मचारियों के समान यह लाभ पा सकें।

एसएसवी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हापुड़ के स्टाफ राम कुमार और नौ अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया। याचिका पर अधिवक्ता नीरज पांडेय ने बहस की। याचीगण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध कालेज के गैर शैक्षिक स्टाफ हैं। उन्हें अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कहा गया कि 22 अगस्त 2012 के शासनादेश में ऐसा लाभ देने की व्यवस्था नहीं है। कोर्ट ने कहा विश्वविद्यालय परिनियमावली में अवकाश नकदीकरण की व्यवस्था है, जो कि शासनादेश पर प्रभावी होगा। कोर्ट ने कहा 22 अगस्त का शासनादेश याचीगण पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों के स्टाफ को फंडामेंटल रूल्स 81 (बी) के तहत सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध अवकाश नकदीकरण का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह में निर्णय लेने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed