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दिल्ली: चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप शिकायत पर कोर्ट सख्त, डीसीपी को 23 अक्तूबर तक जांच पूरी करने का निर्देश

Mon, 05 Oct 2026 05:05 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 05 Oct 2026 05:05 PM IST
सार

एक महिला ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शादी के झांसे में रखकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इसी शिकायत के आधार पर अदालत और पुलिस स्तर पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

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MP Chandrashekhar Azad Rouse Avenue court misdeed case directs DCP to complete investigation
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीसीपी (डीसीपी) को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस मामले की जांच अगली तारीख तक पूरी कर ली जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्तूर को होगी।

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दिल्ली पुलिस ने मांगी थी दो महीने की मोहलत
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय मांगा था। साथ ही, पुलिस ने अब तक की गई जांच की एक स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की।
 

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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप
बता दें कि एक महिला ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शादी के झांसे में रखकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इसी शिकायत के आधार पर अदालत और पुलिस स्तर पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब पुलिस पर तय समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने का दबाव बढ़ गया है।

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