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व्यापारी आज से भरेंगे जीएसटीआर-1
Updated Thu, 31 Aug 2017 07:19 PM IST
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व्यापारी आज से भरेंगे जीएसटीआर-1
0 देशभर के व्यापारियों को पांच सितंबर का समय, इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर लगेगा जुर्माना
0 व्यापारी कर रहे जीएसटीआर के सरलीकरण, रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को अभी ऑनलाइन रिटर्न फॉर्म-3 बी दाखिल करने से ही फुर्सत नहीं मिली थी कि अब जीएसटीआर-1 दाखिल करने का भी समय आ गया है। देशभर के व्यापारियों को एक सितंबर से जीएसटीआर-1 के जरिए कारोबार का ब्योरा दाखिल करना होगा और इसके लिए मात्र पांच दिन का समय दिया गया है।
व्यापारी ऑनलाइन रिटर्न सिर्फ पांच सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना भी भरना होगा। हालांकि इसे लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। वे जीएसटीआर-1 को सरल करने तथा रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय की मांग कर रहे हैं। जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फॉर्म-3बी के जरिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किया और टैक्स जमा किया। इससे एक माह में केंद्र सरकार को करीब 93 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में मिले। पहले माह में ही उम्मीद से कहीं अधिक टैक्स आने से सरकार भी उत्साहित है। इस बीच जीएसटीआर-1 भरने की प्रक्रिया भी शुक्रवार से शुरू हो रही है। अब रिटर्न दाखिल करने की नियमित व्यवस्था होने के बाद टैक्स में और इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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जीएसटीआर जटिल, भरने में होगी मुश्किल
व्यापारी जीएसटीआर-1 को भरने की प्रक्रिया काफी कठिन होने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति, गल्ला तिलहन व्यापार मंडल, सीमेंट एसोसिएशन आदि व्यापारिक संगठन जीएसटीआर-1 को सरल करने तथा रिटर्न दाखिल करने के लिए पांच के बजाए 15 दिन करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी नेताओं संतोष पनामा, सतीश केसरवानी एवं के केके अग्रवाल का कहना है कि जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इसे भरने की प्रक्रिया काफी जटिल है। जीएसटी की वेबसाइट जिस तरह से काम कर रही है, उसमें पांच दिन में देशभर के व्यापारी रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते, क्योंकि सरवर डाउन होने के साथ आए दिन कोई न कोई तकनीकी समस्या बनी रहती है।
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रिटर्न में देनी है ये जानकारी
जीएसटीआर-1 में वर्ष 2016-17 की बिक्री का पूरा ब्योरा भरना है। इसके साथ 2017-18 के तीन माह अप्रैल, मई एवं जून का ब्योरा भरा जाना है। जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद के कारोबार का भी ब्योरा रिटर्न में दर्ज करना है।
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0 देशभर के व्यापारियों को पांच सितंबर का समय, इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर लगेगा जुर्माना
0 व्यापारी कर रहे जीएसटीआर के सरलीकरण, रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को अभी ऑनलाइन रिटर्न फॉर्म-3 बी दाखिल करने से ही फुर्सत नहीं मिली थी कि अब जीएसटीआर-1 दाखिल करने का भी समय आ गया है। देशभर के व्यापारियों को एक सितंबर से जीएसटीआर-1 के जरिए कारोबार का ब्योरा दाखिल करना होगा और इसके लिए मात्र पांच दिन का समय दिया गया है।
व्यापारी ऑनलाइन रिटर्न सिर्फ पांच सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना भी भरना होगा। हालांकि इसे लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। वे जीएसटीआर-1 को सरल करने तथा रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय की मांग कर रहे हैं। जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फॉर्म-3बी के जरिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किया और टैक्स जमा किया। इससे एक माह में केंद्र सरकार को करीब 93 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में मिले। पहले माह में ही उम्मीद से कहीं अधिक टैक्स आने से सरकार भी उत्साहित है। इस बीच जीएसटीआर-1 भरने की प्रक्रिया भी शुक्रवार से शुरू हो रही है। अब रिटर्न दाखिल करने की नियमित व्यवस्था होने के बाद टैक्स में और इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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जीएसटीआर जटिल, भरने में होगी मुश्किल
व्यापारी जीएसटीआर-1 को भरने की प्रक्रिया काफी कठिन होने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति, गल्ला तिलहन व्यापार मंडल, सीमेंट एसोसिएशन आदि व्यापारिक संगठन जीएसटीआर-1 को सरल करने तथा रिटर्न दाखिल करने के लिए पांच के बजाए 15 दिन करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी नेताओं संतोष पनामा, सतीश केसरवानी एवं के केके अग्रवाल का कहना है कि जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इसे भरने की प्रक्रिया काफी जटिल है। जीएसटी की वेबसाइट जिस तरह से काम कर रही है, उसमें पांच दिन में देशभर के व्यापारी रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते, क्योंकि सरवर डाउन होने के साथ आए दिन कोई न कोई तकनीकी समस्या बनी रहती है।
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रिटर्न में देनी है ये जानकारी
जीएसटीआर-1 में वर्ष 2016-17 की बिक्री का पूरा ब्योरा भरना है। इसके साथ 2017-18 के तीन माह अप्रैल, मई एवं जून का ब्योरा भरा जाना है। जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद के कारोबार का भी ब्योरा रिटर्न में दर्ज करना है।