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ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी करने वाले दो बदमाश दबोचे
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थाना क्वार्सी पुलिस द्वारा ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक ऑक्सीजन सिलिंडर भरा हुआ और चार हजार रुपये बरामद किए गए हैं। थाना क्वार्सी प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर छोटेलाल को सूचना मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले हैं और वह कार से ऑक्सीजन को मरीज के तीमारदार तक पहुंचाने वाले हैं। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर रामघाट रोड पर बालू मंडी के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह कुछ नर्सिंग होम के पास खड़े होकर अपने ग्राहक तलाश किया करते थे। कभी-कभी नर्सिंग होम का स्टाफ ही तीमारदारों को उनका नंबर दे दिया करता था। इसके एवज में हम नर्सिंग होम के स्टाफ को कमीशन दे दिया करते थे। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है के इन्होंने किस-किस नर्सिंग होम के किस स्टाफ को कमीशन दिया है।
इंस्पेक्टर छोटेलाल ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ माहमारी एक्ट व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के साथ-साथ धारा 188/269/270 आईपीसी, धारा 3 माहमारी अधिनियम, धारा 51/53 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा धारा 18ए(1)/27 औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है घटना में इस्तेमाल की गई निशान कार को धारा 207 मोटर वाहन एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है।
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गिरफ्तार अभियुक्त
1-तलहा पुत्र वारिश अली निवासी माल गोदाम अम्बा औलिया, थाना बन्नादेवी
2- मो. सालिम पुत्र मो. अहमद अली, निवासी सर सैयद नगर थाना सिविल लाइन
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पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह कुछ नर्सिंग होम के पास खड़े होकर अपने ग्राहक तलाश किया करते थे। कभी-कभी नर्सिंग होम का स्टाफ ही तीमारदारों को उनका नंबर दे दिया करता था। इसके एवज में हम नर्सिंग होम के स्टाफ को कमीशन दे दिया करते थे। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है के इन्होंने किस-किस नर्सिंग होम के किस स्टाफ को कमीशन दिया है।
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इंस्पेक्टर छोटेलाल ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ माहमारी एक्ट व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के साथ-साथ धारा 188/269/270 आईपीसी, धारा 3 माहमारी अधिनियम, धारा 51/53 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा धारा 18ए(1)/27 औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है घटना में इस्तेमाल की गई निशान कार को धारा 207 मोटर वाहन एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है।
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गिरफ्तार अभियुक्त
1-तलहा पुत्र वारिश अली निवासी माल गोदाम अम्बा औलिया, थाना बन्नादेवी
2- मो. सालिम पुत्र मो. अहमद अली, निवासी सर सैयद नगर थाना सिविल लाइन