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अलीगढ़ : बंटवारे के विवाद में गोली मारने पर तीन को सजा

Thu, 08 Sep 2022 12:54 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Sep 2022 12:54 AM IST
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Three sentenced for shooting in the dispute of partition
एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय दिनेश कुमार नागर की अदालत से बंटवारे के विवाद में युवक को गोली मारने की घटना में फैसला सुनाया गया है। इस मुकदमे में तीन दोषियों को 7-7 वर्ष सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जीतू वार्ष्णेय के अनुसार घटना 20 दिसंबर 2006 की रात की है। वादी मुकदमा विद्या देवी के अनुसार उसके बेटे कमल को बंटवारे के विवाद में नामजदों द्वारा दरवाजे पर आकर गोली मारी गई। जिसमें वह जख्मी हुआ।
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इस घटना का मुकदमा सराय जवां के ही परिवार के पप्पी, राजेश, अशोक, फिरोजाबाद राधे नगला के उदयवीर व विजयगढ़ के लटूरी उर्फ कृष्णपाल पर दर्ज कराया गया। पुलिस विवेचना में सिर्फ पप्पी पर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में अन्य सभी आरोपी धारा 319 के तहत तलब किए गए। दौरान-ए-सत्र परीक्षण राजेश की मौत हो गई। न्यायालय ने अब साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पप्पी, उदयवीर व लटूरी को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष सजा व 10-10 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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अनुसूचित युवक की हत्या में जमानत खारिज
एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से अनुसूचित युवक की हत्या के आरोपी की जमानत खारिज की गई है। घटना 5 जून की है। जब गांव सरकोेरिया गोंडा के मनोज की गांव में ही दो दिन पुराने विवाद में गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्या में नामजद टंकल की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा ने दी है।
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