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अलीगढ़ : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को दस साल की सजा
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एडीजे-5 प्रवीन कुमार पांडेय की अदालत से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के पांच आरोपियों को दस साल कैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। यह प्रकरण चंडौस क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार, घटना 2009 की है। पीड़ित 16 वर्षीय किशोरी को गांव के गैर समुदाय के लोग अगवा कर ले गए। उसे मथुरा के बल्देव में रखा गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ। मामले में चार आरोपियों भूरा खां, इलियास, जमील व शाहिद के अलावा बल्देव के सुनहरी लाल के नाम उजागर हुए। सभी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान सभी को दोषी करार देते हुए सुनहरी लाल, भूरा, इलियास, जमील व शाहिद को दस-दस साल व 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
रोरावर कांड में हुई निवर्तमान विधायक की पेशी
अलीगढ़। देहली गेट के बहुचर्चित रोरावर कांड में निवर्तमान विधयाक संजीव राजा की सोमवार को एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 की अदालत में पेशी हुई। इस मामले में नियत तारीख होने के कारण संजीव राजा हाजिर हुए। अब न्यायालय ने अगली तारीख तय कर दी है। बता दें कि निवर्तमान विधायक संजीव राजा सहित इस मुकदमे में कई आरोपी हैं, जिसका सत्र परीक्षण एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इसी मामले में सोमवार को निवर्तमान विधायक की पेशी हुई। अब अगली तारीख पर सभी को तलब किया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार, घटना 2009 की है। पीड़ित 16 वर्षीय किशोरी को गांव के गैर समुदाय के लोग अगवा कर ले गए। उसे मथुरा के बल्देव में रखा गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ। मामले में चार आरोपियों भूरा खां, इलियास, जमील व शाहिद के अलावा बल्देव के सुनहरी लाल के नाम उजागर हुए। सभी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान सभी को दोषी करार देते हुए सुनहरी लाल, भूरा, इलियास, जमील व शाहिद को दस-दस साल व 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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रोरावर कांड में हुई निवर्तमान विधायक की पेशी
अलीगढ़। देहली गेट के बहुचर्चित रोरावर कांड में निवर्तमान विधयाक संजीव राजा की सोमवार को एमपी/एमएलए कोर्ट एडीजे-4 की अदालत में पेशी हुई। इस मामले में नियत तारीख होने के कारण संजीव राजा हाजिर हुए। अब न्यायालय ने अगली तारीख तय कर दी है। बता दें कि निवर्तमान विधायक संजीव राजा सहित इस मुकदमे में कई आरोपी हैं, जिसका सत्र परीक्षण एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इसी मामले में सोमवार को निवर्तमान विधायक की पेशी हुई। अब अगली तारीख पर सभी को तलब किया गया है।
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