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जिले के सभी शराब-बियर और भांग फुटकर विक्रेताओं का होगा सत्यापन

Fri, 04 Dec 2020 12:41 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Dec 2020 12:41 AM IST
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Retail shops of liquor and beer will be virified
आबकारी विभाग में पंजीकृत जिले की सभी शराब, बियर व भांग की फुटकर दुकानों के लाइसेंसियों (अनुज्ञापी) व दुकानों पर तैनात सेल्समैन का सत्यापन होगा। आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसियों को निर्देश दिया है कि वह अपना व अपनी दुकान पर तैनात विक्रेताओं का पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाणपत्र विभाग को जमा कराएं। बिना सत्यापन कराए दुकान का संचालन नहीं कर सकेंगे।
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जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में सामने आया है कि पंजीकृत मदिरा की दुकानों से विषाक्त मदिरा की बिक्री भी की जा रही है, जिसके सेवन से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बिक्री में विक्रेताओं की संलिप्तता भी सामने आई है। इस पर शासन ने अलीगढ़ सहित पूरे प्रदेश में लाइसेंसियों से विक्रेताओं की डिटेल व उनकी पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाणपत्र की रिपोर्ट मांगी है। इसी क्रम में अलीगढ़ में भी सत्यापन का कार्य शुरू करा दिया गया है। अगर, किसी भी विक्रेता या अनुज्ञापी के विरुद्ध किसी भी थाने में विषाक्त मदिरा की बिक्री की रिपोर्ट दर्ज हुई पाई गई तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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