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छह तरह के बकाया टैक्स चुकाने का समय तीन महीने तक
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आशीष निगम, अलीगढ़।
प्रदेश सरकार ने छह तरह के टैक्स में लंबित चल रहे मामलों को सुलझाने के लिए ब्याज माफी योजना लागू कर दी है, जिसमें व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार टैक्स जमा कर, ब्याज और अर्थदंड दोनों से बच सकेंगे। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन आने शुरू हो गए हैं। योजना 3 मार्च से शुरू होकर आगामी तीन महीने की अवधि तक लागू रहेगी।
पूर्व में 27 फरवरी से 31 अक्तूबर 2020 तक ब्याज माफी योजना लागू हुई थी। योजना में अलीगढ़ जोन से 1447 आवेदन किए गए थे, इसके सापेक्ष व्यापारियों ने 4,26,97,741 रुपये जमा कराए थे। इन व्यापारियों को अर्थदंड और ब्याज में बड़ी राहत मिली थी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से व्यापारियों को इसका मौका दिया है ताकि कोरोना काल में लड़खड़ाए कारोबार को संभाल रहे उद्यमियों को बड़ी मदद दी जा सके।
नई योजना का लाभ
1- दस लाख रुपये तक काम करने वाले व्यापारियों के लिए ब्याज माफी एवं अर्थदंड में सौ फीसदी छूट
2- 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक व्यापारियों को ब्याज में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में सौ फीसदी छूट
3- बड़े व्यापारियों को आकर्षक छूट, स्थानीय स्तर पर हेल्पडेस्क, आवेदन केवल विभागीय पोर्टल पर
इन अधिनियमों में मिलेगा लाभ
31 दिसंबर 2020 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (1948), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (1956), उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम (1979), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम (2007), उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैट (2008), उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क प्रदर्शन नियमावली (1997) में निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर ब्याज माफी योजना 2021 लागू है।
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ब्याज माफी योजना लंबित कर अदा करने का सुनहरा मौका है, जिसमें कोई भी व्यापारी अपने पुराने कर की अदायगी कर ब्याज और अर्थदंड दोनों से बच सकेगा। पिछली बार की योजना में 1447 व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाया था। - विनय अस्थाना, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन
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प्रदेश सरकार ने छह तरह के टैक्स में लंबित चल रहे मामलों को सुलझाने के लिए ब्याज माफी योजना लागू कर दी है, जिसमें व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार टैक्स जमा कर, ब्याज और अर्थदंड दोनों से बच सकेंगे। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन आने शुरू हो गए हैं। योजना 3 मार्च से शुरू होकर आगामी तीन महीने की अवधि तक लागू रहेगी।
पूर्व में 27 फरवरी से 31 अक्तूबर 2020 तक ब्याज माफी योजना लागू हुई थी। योजना में अलीगढ़ जोन से 1447 आवेदन किए गए थे, इसके सापेक्ष व्यापारियों ने 4,26,97,741 रुपये जमा कराए थे। इन व्यापारियों को अर्थदंड और ब्याज में बड़ी राहत मिली थी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से व्यापारियों को इसका मौका दिया है ताकि कोरोना काल में लड़खड़ाए कारोबार को संभाल रहे उद्यमियों को बड़ी मदद दी जा सके।
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नई योजना का लाभ
1- दस लाख रुपये तक काम करने वाले व्यापारियों के लिए ब्याज माफी एवं अर्थदंड में सौ फीसदी छूट
2- 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक व्यापारियों को ब्याज में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में सौ फीसदी छूट
3- बड़े व्यापारियों को आकर्षक छूट, स्थानीय स्तर पर हेल्पडेस्क, आवेदन केवल विभागीय पोर्टल पर
इन अधिनियमों में मिलेगा लाभ
31 दिसंबर 2020 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (1948), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (1956), उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम (1979), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम (2007), उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैट (2008), उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क प्रदर्शन नियमावली (1997) में निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर ब्याज माफी योजना 2021 लागू है।
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ब्याज माफी योजना लंबित कर अदा करने का सुनहरा मौका है, जिसमें कोई भी व्यापारी अपने पुराने कर की अदायगी कर ब्याज और अर्थदंड दोनों से बच सकेगा। पिछली बार की योजना में 1447 व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाया था। - विनय अस्थाना, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन