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Aligarh News: रेलवे कर्मचारी की हत्या में दोषी को चार साल की कैद
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-11 के पीठासीन अधिकारी रवीश कुमार अत्री ने रेलवे कर्मचारी की हत्या के 15 साल पुराने मामले में दोषी रोहताश कुमार को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
घटना 8 अक्तूबर 2012 की रात करीब 10 बजे की है। रेलवे विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारी बच्चालाल हरदुआगंज स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। स्थानीय निवासी रोहताश कुमार ने उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर डंडे से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद सभी साक्ष्यों, चिकित्सिकीय रिपोर्ट और कुल सात गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। आरोप सिद्ध होने पर रोहताश कुमार को सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर माह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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घटना 8 अक्तूबर 2012 की रात करीब 10 बजे की है। रेलवे विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारी बच्चालाल हरदुआगंज स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। स्थानीय निवासी रोहताश कुमार ने उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर डंडे से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
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न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद सभी साक्ष्यों, चिकित्सिकीय रिपोर्ट और कुल सात गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। आरोप सिद्ध होने पर रोहताश कुमार को सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर माह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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