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बंदियों के वादों को लोक अदालत में लाएं : जिला जज

Sun, 20 Dec 2020 12:12 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Dec 2020 12:12 AM IST
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prisoners case must bring in Lok Adalat , say District judge
जिला कारागार में निरीक्षण करने पहुचें हाथरस न्यायधीश, हाथरस जिला मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारी। - फोटो : CITY OFFICE
जिला जज, डीएम, एसपी व सीजेएम हाथरस ने जेल अधीक्षक, जेलर जिला कारागार अलीगढ़ के साथ कारागार का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया।
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अधिकरियों ने कोविड-19 के बचाव के लिए किए गए प्रयास, कारागार की सफाई, भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया। कारागार में हाथरस जिले के करीब 766 पुरुष व 54 महिला बंदी हैं, जिनका परेड अधिकारियों के समक्ष कराया गया। ऐसे बंदी, जिन्हें अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें जिला जज ने शासकीय अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

लघु वाद में कारागार में निरुद्ध बंदियों के वादों के निस्तारण के लिए ऐसे वादों को लोक अदालत में लगाने को कहा गया। जिला जज ने बंदियों के पुस्तकालय, व्यायामशाला व बंदियों द्वारा बनाए जा रहे कॉटन के डबल लेयर रियूसेवल मास्क की सराहना की।
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