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UP Nagar Nikay Chunav 2023: नगर निगम, पालिका-पंचायत का चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, तो इन बातों का रखे ध्यान

Thu, 13 Apr 2023 06:54 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 13 Apr 2023 06:54 PM IST
सार

अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने महापौर, नगर निगम के वार्ड पार्षद, नगर पालिका-पंचायत अध्यक्ष या वार्ड पार्षद चुनाव से जुड़े तथ्यों पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रकाश डाला।

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Planning to contest Municipal Corporation Municipality Panchayat elections keep these things in mind
यूपी निकाय चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर आप महापौर, नगर निगम के वार्ड पार्षद, नगर पालिका-पंचायत अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो चुनाव से जुड़ी बातें जानना जरुरी हैं। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने नगर निकाय चुनाव से जुड़े तथ्यों पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रकाश डाला।

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यह है चुनाव कार्यक्रम 
जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि अलीगढ मंडल में दूसरे चरण में चुनाव हैं। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पूर्वान्ह् 11 बजे से 3 बजे तक  नगरीय निकायो के अध्यक्ष, सदस्यों के नामांकन पत्र खरीदे व जमा किए जाएंगे। 25 अप्रैल को पूर्वान्ह् 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल 2023 को 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।  28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 11 मई को पूर्वान्ह् 7 बजे से 6 बजे तक मतदान और 13 मई को पूर्वान्ह् 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना होगी।    
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आचार संहिता का ऐसे करें पालन
जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने, झण्डा टागने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर पर विज्ञापन, वॉल राईटिंग नही करेंगे। कटआउट होर्डिग्स, बैनर नही लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नही स्थापित किये जायेंगे। 
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सभा, रैली, जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। सभा, रैली, जूलूस में लाउडस्पीकर, प्रचार-वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय  नही करेंगे। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जाएगी।
‘‘नगरीय निकाय निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने सम्मानित प्रेस प्रतिनिधियों से सहयोग व समन्वय की अपेक्षा की। 

चुनाव पर अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह

कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन, प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियो के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा-171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टी0वी0, केबिल चैनल, रेडियो, प्रिन्ट मीडिया द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा। निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने से किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से सम्बन्धित किसी विभाग, संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नही दिये जायेंगे। 

बूथ पर रहेगी पैनी नजर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑनलाईन केन्द्र मानीटरिंग सिस्टम, वेवकास्टिंग, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे, फ्लाईंग स्कॉट टीम, स्थैटिक स्कार्ट टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम सहित अन्य टीमों को एक्टिव किया गया है। मतदान के दिन बूथ स्तर पर पीठासीन अधिकारी से लेकर जोनल मजिस्ट्रेट तक के सभी अधिकारियों, मतकार्मिकों, पुलिस कर्मियों का नाम, डिटेल्स, मोबाइल नम्बर सब फीड रहेगा और लोकेशन स्थल के लिए आक्षांश व देशात्तर रेखा की एक्जैक्ट जानकारी रहेगी, जिससे जनपद में कही से भी शिकायत आने पर कुछ ही मिनटों में उसका समाधान कर लिया जाएगा। 

अलग-अलग कार्यालयों में होंगे नामांकन
न्यायालय जिलाधिकारी कलैक्ट्रेट में महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल होंगे। नगर निगम वार्ड संख्या 01-10 तक न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट, नगर निगम वार्ड संख्या 11-20 तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर, नगर निगम वार्ड संख्या 21-30 न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नगर निगम वार्ड संख्या 31-40 न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, नगर निगम वार्ड संख्या 41-50 तक न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, नगर निगम वार्ड संख्या 51-60 तक अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, 61-70 तक न्यायालय उप संचालक चकबन्दी, 71-80 तक कार्यालय जिलापूर्ति अधिकारी पुरानी बिल्डिंग, 81-90 तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी न्यायिक कक्ष में नामांकन प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक किए जाएंगे। नगर पंचायत जलाली, कौडियागंज, पिलखना, जवां सिकंदरपुर, मडराक, विजयगढ़, हरदुआगंज के लिए नामांकन कोल तहसील में होगा। नगर पालिका खैर और नगर पंचायत जट्टारी के नामांकन खैर तहसील, नगरपालिका अतरौली, नगर पंचायत छर्रा के लिए नामांकन अतरौली तहसील, नगर पंचायत इगलास, बेसवां के लिए इगलास तहसील, नगर पंचायत गभाना, चंडौस, पिसावा, बरौली के लिए गभाना तहसील में नामांकन कराए जाएंगे।

यहां होगी मतगणना
नगर निगम समेत नगर पंचायत जलाली, कौड़ियागंज, पिलखना, जवां सिकंदरपुर, विजयगढ़, हरदुआगंज की मतगणना कृषि उत्पादन मंडी परिषद धनीपुर में कराई जाएगी। खैर एवं जट्टारी की मतगणना कृषि उत्पादन मंडी परिषद खैर में होगी। अतरौली एवं छर्रा की मतगणना केएमबी इंटर कालेज अतरौली में होगी। इगलास बेसवां की मतगणना शिवदान सिंह इंटर कालेज में होगी। गभाना, चंडौस, पिसावा, बरौली कि मतगणना उप कृषि मंडी समिति गभाना में कराई जाएगी।
     
18 नगर निकायों के 329 वार्डों के लिए होगा चुनाव
अलीगढ़ के कुल 18 नगर निकायों के 329 वार्डों के लिए 1177317 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 6.22 लाख पुरूष मतदाता एवं 5.55 लाख महिला मतदाता हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए 309 मतदान केन्द्रों पर 1063 मतदेय स्थल बनाये गये है। जिनमें 31 अति संवेदनशील प्लस, 62 अतिसंवेदनशील, 93 संवेदनशील मतकेन्द्र चिन्ह्ति किए गये है। पूरे निर्वाचन को सुव्यवस्थित व सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सभी निकायों में चेयरमैन व सभासद के लिए रिटर्निग आफिसर क्रमशः 18 व 43 और सहायक रिटर्निग आफिसर क्रमशः 40 व 101, नगर निगम में जोनल मजिस्ट्रेट 15, सेक्टर मजिस्ट्रेट 30, समस्त नगर पंचायतों को 19 जोन एवं 29 सेक्टर्स में बांटा गया है। 

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