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Aligarh News: पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटलों को किया जाएगा विकसित
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जिले में पर्यटन गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए अब होटल कारोबार को भी नई पहचान देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के तहत अलीगढ़ में नए होटल और अतिथि गृह विकसित किए जाएंगे।
योजना के तहत निवेश करने वालों को प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी और टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा। अलीगढ़ में होटल खोलने के लिए अब तक 10 आवेदन भी विभाग को मिल चुके हैं। इनमें से जीटी रोड स्थित रमादा होटल समेत दो होटलों को योजना का लाभ मिल चुका है।
हर होटल की होगी अपनी श्रेणी
यूपी होटल क्लासिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत होटल संचालकों को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद होटल की सुविधाओं के आधार पर उसकी श्रेणी निर्धारित की जाएगी। इससे पर्यटकों और ग्राहकों को होटल चुनने में आसानी होगी। साथ ही होटल में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर किसी तरह की भ्रामक जानकारी देने की गुंजाइश भी कम होगी।
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क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव के अनुसार पोर्टल पर होटल की निर्धारित श्रेणी और सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होने से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से होटल का चयन कर सकेंगे। निवेश बढ़ा तो प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन नीति में होटल कारोबारियों के लिए निवेश के आधार पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
10 लाख रुपये तक के निवेश पर 25 फीसदी, 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20 फीसदी और एक से दो करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा नए होटल खोलने वालों को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में 50 फीसदी छूट भी मिलेगी। नया होटल खोलने के इच्छुक लोगों को पहले विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद कमेटी मौके पर जाकर होटल की स्थिति और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। कमेटी में पर्यटन विभाग के उपनिदेशक, पर्यटन निगम के मैनेजर तथा होटल एंड रेस्टोरेंट और ट्रैवल-टूर ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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योजना के तहत निवेश करने वालों को प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी और टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा। अलीगढ़ में होटल खोलने के लिए अब तक 10 आवेदन भी विभाग को मिल चुके हैं। इनमें से जीटी रोड स्थित रमादा होटल समेत दो होटलों को योजना का लाभ मिल चुका है।
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हर होटल की होगी अपनी श्रेणी
यूपी होटल क्लासिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत होटल संचालकों को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद होटल की सुविधाओं के आधार पर उसकी श्रेणी निर्धारित की जाएगी। इससे पर्यटकों और ग्राहकों को होटल चुनने में आसानी होगी। साथ ही होटल में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर किसी तरह की भ्रामक जानकारी देने की गुंजाइश भी कम होगी।
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क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव के अनुसार पोर्टल पर होटल की निर्धारित श्रेणी और सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होने से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से होटल का चयन कर सकेंगे। निवेश बढ़ा तो प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन नीति में होटल कारोबारियों के लिए निवेश के आधार पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
10 लाख रुपये तक के निवेश पर 25 फीसदी, 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20 फीसदी और एक से दो करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा नए होटल खोलने वालों को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में 50 फीसदी छूट भी मिलेगी। नया होटल खोलने के इच्छुक लोगों को पहले विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद कमेटी मौके पर जाकर होटल की स्थिति और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। कमेटी में पर्यटन विभाग के उपनिदेशक, पर्यटन निगम के मैनेजर तथा होटल एंड रेस्टोरेंट और ट्रैवल-टूर ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे।